रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या मामले में चार को आजीवन कारवास की सजा
जानकारी के अनुसार मार्च 2019 में गांव खेड़ा खुरमपुर में एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीटकर व गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने फर्रूखनगर थाने में मामला दर्ज किया। चार युवकों को हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि युवक से रंजिश में पहले धमकिया दी थी और उसके बाद हत्या कर दी गई थी।
Gurugram News Network-गांव खेड़ा खुरमपुर में रंजिश रखते हुए युवक को लाठी-डंडो से हमला कर अधमरा कर दिया और उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार युवकों को गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार दीवान की कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर चारों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पवन,रिंकू ,प्रवीण और चेतन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने चारों पर जुर्माना भी लगाया और जुर्माना राशी नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार मार्च 2019 में गांव खेड़ा खुरमपुर में एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पीटकर व गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने फर्रूखनगर थाने में मामला दर्ज किया। चार युवकों को हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि युवक से रंजिश में पहले धमकिया दी थी और उसके बाद हत्या कर दी गई थी।
पुलिस के द्वारा चारों के खिलाफ कोर्ट चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चारों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आजीवन कारवास की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।